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सेबी ने वैरेनियम क्लाउड और संस्थापक को सात साल के लिए प्रतिबंधित किया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वैरेनियम क्लाउड के संस्थापक हर्षवर्धन साबले को प्रतिभूति बाजार से सात वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साबले को 128.77 करोड़ रुपये की अवैध कमाई जमा करने का आदेश दिया गया है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वैरेनियम क्लाउड और इसके संस्थापक हर्षवर्धन साबले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सात साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय नियामक द्वारा जारी किए गए आदेश में दिया गया है।
सेबी के अनुसार, साबले को 128.77 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नियामक ने साबले और कंपनी दोनों पर मौद्रिक दंड भी लगाया है। यह दंड प्रतिभूति बाजार में नियमों के उल्लंघन के लिए लागू किया गया है।
यह कार्रवाई सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार में अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध नियामकीय कड़ाई को दर्शाती है। सेबी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करता रहता है।