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बाजार बुनियादी ढांचे संस्थानों के लिए सेबी ने स्वचालित अनुमोदन प्रणाली का प्रस्ताव रखा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार बुनियादी ढांचे संस्थानों द्वारा निवेश और गतिविधियों के लिए स्वचालित अनुमोदन मार्ग की शुरुआत का प्रस्ताव किया है। यह योजना वित्तीय सीमा और शासन संरक्षा उपायों के अधीन होगी।
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सेबी ने एक नई नियामक व्यवस्था प्रस्तावित की है जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंजों सहित बाजार बुनियादी ढांचे संस्थान निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर कुछ निवेश और गतिविधियों को स्वचालित रूप से मंजूरी दे सकेंगे। यह कदम नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बाजार संचालन को अधिक कुशल बनाने की दिशा में है।
प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत बाजार संस्थानों को स्वचालित मार्ग का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुरुपयोग न हो सके, सेबी द्वारा कठोर शासन मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन के नियम शामिल होंगे।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उन्हें अपने संचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करना है। साथ ही, निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाजार की गतिविधियों को गति देना भी इसका लक्ष्य है।
सेबी इस प्रस्ताव पर हितधारकों की राय लेगा और प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम दिशानिर्देश तैयार करेगा। इस नई प्रणाली के कार्यान्वयन से बाजार के विभिन्न संस्थान तेजी से अपने विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाएं लागू कर सकेंगे।