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सेबी ने CAS व्यापार में हेराफेरी के लिए दो संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में हेराफेरी वाले व्यापार के लिए दो संस्थाओं को निलंबित किया है। बोर्ड ने इस मामले में 3.67 करोड़ रुपये की राशि जब्त की है।

LSN India · 19 August 2026

सेबी ने CAS व्यापार में हेराफेरी के लिए दो संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कैश एग्रीसमेंट फॉर डिफरेंस (CAS) में हेराफेरी वाले कारोबार के आरोप में दो संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखने के नियामक दायरे के तहत की गई है।

सेबी के आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित संस्थाओं से 3.67 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। यह राशि अवैध लाभ और बाजार में गड़बड़ी के कारण जब्त की गई है। बोर्ड के जांच में यह पाया गया कि इन संस्थाओं ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए बाजार में हेराफेरी की कोशिश की थी।

यह प्रतिबंध सभी प्रकार की प्रतिभूति बाजार गतिविधियों पर लागू है। प्रतिबंधित संस्थाएं अब शेयर बाजार, डेरिवेटिव बाजार और अन्य किसी भी विनियमित बाजार सेगमेंट में भाग नहीं ले सकतीं। सेबी की यह कार्रवाई निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।