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सेबी ने दाबर इंडिया को यूएसएफडीए चेतावनी पत्र के देरी से खुलासे पर आगाह किया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने दाबर इंडिया को यूएसएफडीए की चेतावनी पत्र को समय पर जनता के सामने न लाने के लिए सचेत किया है। नियामक ने कहा है कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर सेबी के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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बाजार नियामक सेबी ने उपभोक्ता देखभाल कंपनी दाबर इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आई चेतावनी पत्र के प्रकटीकरण में देरी के मामले में निर्देशित किया है। सेबी के अनुसार, कंपनी को महत्वपूर्ण सूचनाओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से बाजार को सूचित करना अनिवार्य है। यह प्रकटीकरण सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत अनिवार्य है। दाबर इंडिया को इस बारे में सचेत किया गया है कि कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तुरंत खुलासा करना उसकी जिम्मेदारी है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह के नियमों का उल्लंघन गंभीर परिणाम तक पहुंच सकता है। सेबी के प्रवर्तन प्रभाग के पास ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का अधिकार है। इसमें जुर्माना, निर्देश और अन्य दंडात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं जो सेबी के विनियमों में निहित हैं। यह कदम सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश देता है।