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एआईएफ को लचीलापन देना छूट नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी है: सेबी

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान ने कहा कि निजी बाजारों के नियमन को डेटा-संचालित और जोखिम-आधारित होना चाहिए। वह निजी इक्विटी क्षेत्र की विस्तार के साथ-साथ अनुपातिक नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिते हैं।

LSN India · 14 October 2026

एआईएफ को लचीलापन देना छूट नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी है: सेबी

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को प्रदान किया गया नियामक लचीलापन कोई सहूलियत नहीं है, बल्कि संस्थाओं पर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तरीका है। प्रधान का मानना है कि जैसे-जैसे निजी बाजार का क्षेत्र बड़ा होता जा रहा है, नियामकीय ढांचे को अधिक परिष्कृत और विचारशील होना आवश्यक है।

निजी बाजारों के विनियमन के संबंध में, सेबी प्रशासन डेटा-संचालित निर्णय लेने पर बल दे रहा है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियम केवल सैद्धांतिक न रहकर वास्तविक बाजार परिस्थितियों और जोखिमों को प्रतिबिंबित करें। सेबी के अनुसार, अनुपातिक विनियमन का अर्थ है कि विभिन्न आकार और प्रकृति के एआईएफ के लिए अलग-अलग मानदंड लागू किए जाएं।

निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल क्षेत्र की तेजी से वृद्धि को देखते हुए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भारत में एआईएफ क्षेत्र में निवेश की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नियामकों के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं। प्रधान ने रेखांकित किया कि जोखिम-आधारित नियमन का मतलब है कि उच्च जोखिम वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जबकि कम जोखिम वाले क्षेत्रों में अनावश्यक बाधाएं न बढ़ाई जाएं।