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सेबी ने एंजेल फंड्स के लिए अनुपालन की समय सीमा बढ़ाई
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एंजेल फंड्स को मान्यता प्राप्त निवेशकों के अनिवार्य नियम का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अप्रैल 2027 के बाद इन फंड्स को गैर-मान्यता प्राप्त निवेशकों से निवेश स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एंजेल फंड्स को नए नियामक ढांचे के अनुसार अपने आप को संरेखित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। यह निर्णय उद्योग से आने वाली अनुपालन संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है।
नई नीति के अनुसार, एंजेल फंड्स को क्रमिक रूप से अपने निवेशक आधार को संरेखित करने का समय दिया गया है। सेबी के दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर ये फंड्स अपनी संरचना को मान्यता प्राप्त निवेशकों पर केंद्रित करने के लिए पुनर्संगठित कर सकते हैं।
एक अप्रैल 2027 से प्रभावी होने वाली नई व्यवस्था में, एंजेल फंड्स को किसी निवेश योग्य कंपनी में निवेश के लिए गैर-मान्यता प्राप्त निवेशकों से योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना है।
सेबी का यह निर्णय नियामक स्पष्टता और उद्योग के हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे एंजेल फंड्स को परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय मिलता है और साथ ही सुरक्षा मानकों में सुधार होता है।