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सेबी ने पीएमएस नियमों में सुधार को दी मंजूरी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को गैर-कृषि वस्तु डेरिवेटिव में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
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सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं (पीएमएस) से संबंधित नियमों में सुधार को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्र में नई पारदर्शिता और व्यवस्था आएगी। नए नियम निपटान प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे बाजार में दक्षता बढ़ेगी।
इसके अलावा, सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को गैर-कृषि वस्तु डेरिवेटिव बाजार में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है। यह कदम बाजार की तरलता को बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारतीय वस्तु बाजार में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा।
इसके अतिरिक्त, नियामक ने विज्ञापन संबंधी एक सामान्य आचार संहिता को भी मंजूरी दी है। यह कदम सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों में एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा, जिससे निवेशकों का हित सुरक्षित रहेगा।
ये सुधार भारतीय पूंजी बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।