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सेबी ने IFSCA से नियंत्रित संस्थाओं को KRA रिकॉर्ड तक पहुंच दी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को KYC पंजीकरण एजेंसियों के रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति दी है। इस कदम से ग्राहक जानकारी साझा करने की प्रक्रिया सुगम होगी।
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सेबी ने गुरुवार को IFSCA द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को KYC पंजीकरण एजेंसियों (KRA) की प्रणालियों तक पहुंचने की अनुमति दी है। इस निर्णय का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्राहक जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
सेबी के अनुसार, यह कदम सेबी द्वारा पंजीकृत KRA और IFSCA द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बीच अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करेगा। इससे संबंधित संस्थाएं अपने ग्राहकों की KYC पूरी करने के लिए आवश्यक जानकारी को सुगमता से साझा कर सकेंगी।
KYC पंजीकरण एजेंसी (KRA) निवेशकों के KYC अभिलेख को संरक्षित करने वाली संस्था होती है। KYC प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों की पहचान और अन्य आवश्यक विवरण सत्यापित करती हैं।
सेबी ने IFSCA द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को KYC पंजीकरण एजेंसी विनियमन, 2016 के विनियमन 16A(1) के अंतर्गत शामिल किया है। इस निर्णय से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में कार्यरत संस्थाओं को अनुपालन में सहायता मिलेगी और वे ग्राहक सूचना साझा करने के लिए मानकीकृत प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे।