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सेबी ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी को 546 करोड़ की वापसी का आदेश दिया

बाजार नियामक सेबी ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी और इसके संस्थापक को बिना पंजीकरण के निवेश सलाह सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों से वसूल किए गए 546.17 करोड़ रुपये की वापसी का निर्देश दिया है। सेबी ने इसके साथ ही विभिन्न नियामकीय उल्लंघन के लिए कुल 11.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

LSN India · 23 October 2026

सेबी ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी को 546 करोड़ की वापसी का आदेश दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड और इसके संस्थापक अवधूत साठे को प्रतिभागियों से अनाधिकृत रूप से वसूल किए गए 546.17 करोड़ रुपये की वापसी का आदेश दिया। नियामक ने इस राशि के साथ 67.87 करोड़ रुपये का ब्याज भी लौटाने का निर्देश दिया है।

सेबी ने अपने 171 पृष्ठों के अंतिम आदेश में अकादमी, साठे और गौरी अवधूत साठे पर कुल 11.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अकादमी पर 6 करोड़ रुपये, संस्थापक अवधूत साठे पर 4 करोड़ रुपये और गौरी अवधूत साठे पर 1.5 करोड़ रुपये का दंड आरोपित किया गया है।

सेबी की जांच में पाया गया कि अकादमी और साठे ने बिना आवश्यक पंजीकरण प्राप्त किए भुगतान के कार्यक्रमों, सत्रों और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से निवेश सलाह और शोध सुझाव प्रदान किए। यह गतिविधि प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियामकीय आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन थी।

नियामक ने अकादमी और साठे को दो वर्ष के लिए या जब तक रिफंड आदेश का अनुपालन नहीं हो जाता, तब तक प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध उन्हें बाजार संचालन, निवेश सलाह और किसी भी संबंधित गतिविधि में भाग लेने से रोकेगा।