Business · India Bureau
सेबी ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी पर लगाया 11.5 करोड़ का जुर्माना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी और इसके संस्थापक को 546 करोड़ रुपये की वापसी के साथ 11.5 करोड़ रुपये का दंड लगाया है। सेबी ने इस संस्था को बाजार में प्रवेश से भी प्रतिबंधित किया है।
LSN India ·

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। नियामक ने इस संस्था और इसके संस्थापक को 546.17 करोड़ रुपये की रकम निवेशकों को वापस करने का आदेश दिया है।
सेबी के आदेश के अनुसार, अकादमी को 67.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा, नियामक ने 11.5 करोड़ रुपये का प्रशासनिक जुर्माना भी आरोपित किया है। यह कार्रवाई निवेशकों के साथ किए गए अनुचित आचरण को लेकर की गई है।
सेबी का यह निर्णय बाजार में पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियामक ने अकादमी को आगे किसी भी प्रकार की बाजार संबंधी गतिविधियों से प्रतिबंधित किया है।
यह मामला उन व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ধ सेबी की कार्रवाई का हिस्सा है जो निवेशकों को गुमराह करते हैं या उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। सेबी ने बाजार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कदम उठाते रहने का संकेत दिया है।