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सेबी ने बदले कैश मार्केट ट्रेडिंग के नियम, 7 दिसंबर से लागू होंगे
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कैश मार्केट में बंद नीलामी के समय और आदेश प्रकार को संशोधित किया है। नए नियमों के तहत समापन नीलामी के संदर्भ मूल्य का निर्धारण निरंतर ट्रेडिंग के अंतिम 15 मिनट में हुए लेनदेन के आधार पर होगा।
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कैश बाजार के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन संशोधनों में कैश ऑक्शन सेटलमेंट (सीएएस) के समय में परिवर्तन, आदेश के प्रकार और निपटान प्रक्रिया शामिल हैं। ये नई व्यवस्था 7 दिसंबर से लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत, समापन नीलामी के लिए संदर्भ मूल्य का निर्धारण करने का तरीका बदल गया है। अब इसका आधार निरंतर ट्रेडिंग चरण के अंतिम 15 मिनट में निष्पादित किए गए लेनदेन के भारांकित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) होगा। यह पद्धति बाजार की वास्तविक स्थिति को अधिक सटीकता से प्रतिबिंबित करेगी।
सेबी का यह निर्णय शेयर बाजार में ट्रेडिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम है। बाजार सहभागियों को इन नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने से पहले स्टॉक एक्सचेंजों और सभी हितधारकों को आवश्यक तकनीकी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए।
इस प्रकार के नियामक संशोधन निवेशकों और व्यापारियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ बाजार की समग्र विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। सेबी द्वारा किए गए ये बदलाव भारतीय शेयर बाजार को और अधिक आधुनिक व अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास है।