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सेबी ने जारी किया विज्ञापन संहिता, सेलिब्रिटी ब्रांड प्रचार की अनुमति दी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक समान विज्ञापन संहिता जारी की है जो सेलिब्रिटियों को नियंत्रित संस्थाओं के ब्रांड स्तर पर प्रचार करने की अनुमति देती है। हालांकि, विशिष्ट वित्तीय उत्पादों या सेवाओं के समर्थन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक व्यापक विज्ञापन संहिता को अधिसूचित किया है जो नियंत्रित संस्थाओं के विपणन तरीकों को परिभाषित करता है। इस संहिता के तहत सेलिब्रिटी और प्रभावशाली व्यक्तित्व अब बैंक, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के ब्रांड स्तर पर प्रचार कर सकते हैं।
सेबी की नीति का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है। इस संहिता के अनुसार, सेलिब्रिटी समर्थन विशेष रूप से परिभाषित वित्तीय उत्पादों या सेवाओं तक सीमित नहीं हो सकते। किसी विशेष निवेश योजना, ऋण उत्पाद या बीमा पॉलिसी का समर्थन करने से सेलिब्रिटियों को रोका गया है।
यह कदम विज्ञापन और जनसंचार माध्यमों में भ्रामक प्रचार को कम करने के लिए उठाया गया है। नियामक प्राधिकरण का मानना है कि ब्रांड-स्तरीय समर्थन की अनुमति देते हुए विशिष्ट उत्पादों के प्रचार पर रोक लगाने से उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार होगा।
यह सामान्य विज्ञापन संहिता सभी नियंत्रित संस्थाओं के लिए लागू है और इसका पालन सभी विज्ञापन गतिविधियों में अनिवार्य है। नियामक इस नीति के माध्यम से वित्तीय सेवा क्षेत्र में विज्ञापन मानकों को सुव्यवस्थित करना चाहता है।