Business · India Bureau
सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को नकद बाजार दायित्वों को नेट करने की अनुमति दी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड स्कीमों को अप्रैल 2027 से नकद बाजार में भुगतान योग्य और प्राप्य राशियों को एक दूसरे से समायोजित करने की सुविधा प्रदान की है। यह कदम म्यूचुअल फंड्स के परिचालन को सुव्यवस्थित करने का हिस्सा है।
LSN India ·

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए एक नई सुविधा मंजूर की है जो 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगी। इस सुविधा के तहत म्यूचुअल फंड्स अपनी स्कीमों के अंतर्गत नकद बाजार में अपनी देनदारियों को प्राप्य राशियों से समायोजित करने में सक्षम होंगे।
यह नई व्यवस्था उसी निपटान चक्र के दौरान लागू होगी। म्यूचुअल फंड स्कीमें इस सुविधा का उपयोग करके अपनी कैश मैनेजमेंट को अधिक कुशल बना सकेंगी। यह कदम म्यूचुअल फंड्स के प्रशासनिक बोझ को कम करने के साथ-साथ उनकी परिचालन दक्षता में सुधार लाएगा।
इस नीति में बदलाव म्यूचुअल फंड उद्योग के विकास को गति देने के सेबी के प्रयासों का हिस्सा है। यह नियामक निर्णय फंड हाउसों को अपनी नकद स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का अवसर प्रदान करता है।
सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स को इस सुविधा का लाभ उठाते समय सभी नियामक मानदंडों का पालन करना होगा। यह निर्णय निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए म्यूचुअल फंड्स को अधिक लचीलापन प्रदान करता है।