Politics · India Bureau
सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों के लिए सेबी ने नियम आसान किए
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेशक समूह के प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं में छूट दी है। यह सुविधा सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए पहले सितंबर 2025 में दी गई थी।
LSN India ·

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियामक प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम पूरी तरह सुलभ मार्ग (फुली एक्सेसिबल रूट) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई पर लागू नियमों में ढील देता है।
निवेशक समूह के प्रकटीकरण से संबंधित यह छूट पहली बार सितंबर 2025 में लागू की गई थी। सेबी का यह विस्तार इस विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए नियामक बोझ को कम करने का प्रयास है। सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले एफपीआई को अब जटिल प्रकटीकरण प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होगा।
भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी की यह पहल विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।