Business · India Bureau
विदेशी निवेशकों के लिए सेबी ने केवाईसी नियमों में ढील दी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन को मंजूरी
भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने विदेशी निवेशकों के लिए ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। यह नए नियम 3 दिसंबर से लागू होंगे और अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी नागरिकों को डिजिटल तरीके से पंजीकरण की सुविधा देंगे।
LSN India ·

सेबी ने बुधवार को घोषणा की कि संशोधित नियम अनिवासी भारतीयों और विदेशी राष्ट्रीयों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। नई व्यवस्था के तहत विदेशी निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचना आसान होगा। डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा से निवेश प्रक्रिया में तेजी आएगी और भारत में विदेशी पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
नियामक बोर्ड के इस कदम से विदेशी निवेशकों को जटिल कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से निवेशकों का विवरण तुरंत अपडेट होगा और उन्हें तत्काल खाता खोलने की अनुमति मिलेगी। यह सुधार भारतीय पूंजी बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने में सहायक होगा।
3 दिसंबर से प्रभावी होने वाले इन संशोधित नियमों से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजारों में निवेश करना अब अधिक सुविधाजनक होगा। सेबी का यह कदम भारत को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।