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विदेशी निवेशकों के लिए सेबी का दीर्घकालीन पूंजि लाभ कर में छूट का प्रस्ताव

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के शेयर बाजार लाभ पर दीर्घकालीन पूंजि लाभ कर हटाने का सुझाव दिया है। साथ ही, घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को योजनाओं के बीच स्विच करने पर कर राहत देने की भी सिफारिश की गई है।

LSN India · 2 November 2026

विदेशी निवेशकों के लिए सेबी का दीर्घकालीन पूंजि लाभ कर में छूट का प्रस्ताव

सेबी का यह प्रस्ताव भारतीय वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नियामक निकाय का मानना है कि एफपीआई के लिए दीर्घकालीन पूंजि लाभ कर में छूट देने से भारत वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बन सकता है।

प्रस्तावित उपाय के अंतर्गत, विदेशी निवेशक जब अपने शेयर को निर्धारित अवधि के बाद बेचेंगे तो उन्हें कोई दीर्घकालीन पूंजि लाभ कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह छूट वर्तमान कराधान ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जहां एफपीआई को लाभ पर कर देना पड़ता है।

सेबी ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी कर संबंधी सुविधाएं सुझाई हैं। नई योजना के तहत जब निवेशक एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करेंगे, तो उन्हें कर संबंधी राहत मिलेगी। इससे घरेलू निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक लचीलेपन से प्रबंधित करने की सुविधा मिलेगी।

विश्लेषकों का कहना है कि ये प्रस्ताव भारतीय पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब यह देखना बाकी है कि वित्त मंत्रालय और सरकार इन सिफारिशों को किस रूप में स्वीकार करती हैं और उन्हें कब लागू किया जाता है।