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अडानी जांच में सेबी ने 13 विदेशी फंडों की समझौता याचिकाएं खारिज कीं
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अडानी समूह की जांच से जुड़ी 13 विदेशी निवेश फंडों की समझौता आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है। कुछ फंड नियामक द्वारा आवश्यक माने जाने वाली जानकारी देने में अनिच्छुक थे, जबकि अन्य सेबी द्वारा मांगी गई राशि वापस करने के लिए प्रतिरोधी थे।
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी समूह से संबंधित जांच में 13 विदेशी फंडों की समझौता याचिकाएं खारिज कर दी हैं। नियामक ने पाया कि इनमें से कई फंड मामले को निपटाने के लिए आवश्यक माने जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहयोग नहीं कर रहे थे।
सेबी के अनुसार, कुछ विदेशी निवेश कोष नियामक के अनुरोधों के प्रति सहायक रुख नहीं अपना रहे थे। इसके अलावा, कई फंडों ने सेबी द्वारा मांगी गई राशि को वापस करने की मांग का विरोध किया, जिससे समझौते की प्रक्रिया में गतिरोध पैदा हुआ।
यह निर्णय सेबी द्वारा अडानी समूह के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में आता है। नियामक ने इन विदेशी फंडों के साथ समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन सहयोग की कमी के कारण यह कोशिश विफल हो गई।
सेबी का यह कदम दर्शाता है कि नियामक अपनी जांच को कड़ाई से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभव है कि अब सेबी इन विदेशी फंडों के खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाई पर विचार कर सकता है।