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सेबी ने 15 निवेश सलाहकारों और 25 शोध विश्लेषकों का पंजीकरण रद्द किया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को 15 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया क्योंकि वे अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे। सेबी के अनुसार, ये संस्थाएं नियमित अवधि के भीतर नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए जवाबदेह हैं।
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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को 15 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया है जिन्होंने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया। सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 के तहत, पंजीकृत निवेश सलाहकारों को अपना पंजीकरण वैध रखने के लिए हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
सेबी की जांच में पता चला कि इन 15 सलाहकारों ने निर्धारित अवधि के भीतर नवीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया था। नियामक ने जून में इन संस्थाओं को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें यह समझाने के लिए कहा गया था कि उनके पंजीकरण को क्यों निलंबित या रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
सेबी ने कहा है कि नवीकरण शुल्क के गैर-भुगतान के कारण पंजीकरण अब वैध नहीं रह गए हैं और इसलिए उसने तुरंत प्रभाव से इनके प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। नियामक ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण रद्द करने से इन संस्थाओं को पिछली गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों से मुक्ति नहीं मिलती है और वे अपनी सभी कानूनी जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह बने रहेंगे।