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सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगाई पाबंदी, जांच में अधूरी जानकारी का संकेत
भारतीय प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने राजेश मेहता को राजेश एक्सपोर्ट्स की प्रतिभूतियों में कारोबार से प्रतिबंधित रखने का निर्णय दोहराया है। नियामक वित्तीय प्रकटीकरण, सहायक कंपनियों के समेकन और संबंधित पक्षों के माध्यम से धन परिचालन के आरोपों की जांच कर रहा है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के मामले में अपनी जांच जारी रखते हुए कंपनी के प्रमुख राजेश मेहता पर लगाई गई पाबंदियों को बरकरार रखा है। मेहता को राजेश एक्सपोर्ट्स की किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से निषेधित किया गया है।
सेबी की जांच में कंपनी के वित्तीय प्रकटीकरण, विभिन्न सहायक कंपनियों के खातों के समेकन प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के बीच धन के संचलन संबंधी गंभीर आरोप शामिल हैं। नियामक के अनुसार, जांच के दौरान कंपनी की ओर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अधूरी या अस्पष्ट दी गई है।
यह कदम सेबी द्वारा पूंजी बाजार में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि जांच के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा जारी है और आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।
राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगाई गई पाबंदियां कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की स्थिति को प्रभावित करती हैं। सेबी की कार्रवाई से बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा रही है और कंपनी से संबंधित किसी भी अनुचित कार्यकलाप पर नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है।