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अंतिलिया बम मामले में वाजे की जमानत रद्द, उच्च न्यायालय का फैसला
मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को अंतिलिया बम खतरे के मामले में विशेष अदालत ने जमानत दी थी, लेकिन महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को इस फैसले को रद्द कर दिया। जानिए इस मामले के विवरण और कानूनी पहलुओं के बारे में।
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सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक पूर्व अधिकारी हैं जिन पर अंतिलिया मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अंतिलिया मामला भारतीय व्यवसायी मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एक संदिग्ध विस्फोटक डिवाइस रखे जाने की घटना से संबंधित है। 25 फरवरी 2021 को इस घटना के बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया था। वाजे के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।
विशेष अदालत ने प्रारंभिक रूप से वाजे को जमानत मंजूर करने का आदेश दिया था, किंतु यह निर्णय अल्पकालिक साबित हुआ। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को सरकार की अपील पर विचार करते हुए विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर वाजे को जमानत देना समीचीन नहीं है।
उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद वाजे तत्काल जेल में लौट गए। यह मामला देश की कानून व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जहां एक पुलिस अधिकारी पर अत्यंत गंभीर अपराधों का आरोप है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला संघीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच के अधीन रहेगा और आने वाले समय में और कानूनी सुनवाई होगी।