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राउत ने CJI से मांगी बिना शर्त माफी, अदालत अपमान का इरादा नहीं बताया
शिवसेना नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर न्यायमूर्ति और अदालत के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणियों का कोई अपमानजनक इरादा नहीं था। राउत ने अपने बयान में माफी मांगते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह से कोर्ट का अपमान करना नहीं चाहते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राउत को गंभीर सूचना दी थी और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, उस तारीख को न तो वे खुद पेश हुए और न ही उनके किसी वकील ने अदालत में शिरकत की। इस कारण अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सीधा निर्देश दिया है।
राउत के खिलाफ contempt of court की कार्यवाही विभिन्न जनहित याचिकाओं के बाद शुरू की गई थी जिनमें उनकी न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी। उनका हलफनामा दाखिल करना इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत सुनवाई अब अनिवार्य हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राउत को 17 नवंबर को बिना किसी बहाने के अदालत में उपस्थित होना होगा। इस पूरे प्रकरण में अदालत ने न्यायपालिका की मर्यादा को लेकर अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित की है।