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पाकिस्तान: सिंध हाईकोर्ट ने नाबालिग हिंदू बहनों को माता-पिता के पास लौटाने का आदेश दिया
सिंध प्रांत से अगवा की गईं दो नाबालिग हिंदू लड़कियों को सिंध उच्च न्यायालय ने अपने माता-पिता के संरक्षण में लौटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पाया कि दोनों का जबरन धर्मांतरण कराकर बुजुर्ग मुस्लिम पुरुषों से विवाह कराया गया था।
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सिंध उच्च न्यायालय ने दो नाबालिग हिंदू बहनों की मुक्ति का आदेश दिया है जिन्हें गैरकानूनी रूप से अगवा किया गया था। अदालत के फैसले के अनुसार, दोनों लड़कियों का उनकी इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरण कराया गया और बाद में उन्हें उम्रदराज पुरुषों के साथ विवाह बंधन में बांधा गया।
न्यायिक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर सिंध पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। अदालत का यह निर्णय इस क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पाकिस्तान में पिछले वर्षों में अल्पसंख्यक धर्मों की महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपहरण और जबरन धर्मांतरण की घटनाएं मानवाधिकार संगठनों के लिए चिंता का विषय रही हैं। इस मामले में न्यायालय का निर्णय ऐसे प्रकरणों में कानूनी संरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।