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सिंगापुर एयरलाइंस को 15 घंटे की फ्लाइट में खाना न परोसने पर 50 हजार का जुर्माना
पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने सिंगापुर एयरलाइंस को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया है। दिल्ली-मेलबर्न की 15 घंटे की उड़ान पर एक परिवार को अपर्याप्त भोजन और शिशु के लिए दूध न मिलने की शिकायत थी।
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पंजाब स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिंगापुर एयरलाइंस को सेवा में खामी के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह निर्णय एक परिवार की शिकायत के बाद आया है जिन्होंने दिल्ली से मेलबर्न तक की 15 घंटे की लंबी उड़ान पर अपर्याप्त खाद्य सेवा के बारे में शिकायत दर्ज की थी।
आयोग ने माना कि एयरलाइंस ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। शिकायत में कहा गया था कि यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त भोजन विकल्प नहीं दिए गए और परिवार में एक शिशु को दूध भी उपलब्ध नहीं कराया गया। लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर ऐसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को आयोग ने गंभीर सेवा-संबंधी खामी माना।
यह निर्णय लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एयरलाइंस कंपनियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत राज्य आयोग ने माना कि सेवा की गुणवत्ता में यह कमी यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन थी।
यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों और एयरलाइंस सेवाओं में जवाबदेही की बहस को नए सिरे से उठाता है, विशेष रूप से उन परिवारों के संदर्भ में जिनमें शिशु और बुजुर्ग सदस्य हों।