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जुबीन मृत्यु मामले में आरोपी गायक अमृत प्रभा को जमानत
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जुबीन गोगोई की मृत्यु से संबंधित मामले में आरोपी गायक अमृत प्रभा को जमानत प्रदान की है। न्यायाधीश प्रांजल दास ने 50,000 रुपये की जमानत और दो जमानतदारों की शर्त पर उन्हें रिहा किया।
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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शनिवार को जुबीन गोगोई की मृत्यु के मामले में आरोपी गायक अमृत प्रभा को जमानत प्रदान की। न्यायाधीश प्रांजल दास ने महंता के खिलाफ 50,000 रुपये की व्यक्तिगत जमानत और समान राशि की दो जमानतों की शर्त पर मुक्ति का आदेश दिया।
यह निर्णय आरोपी की जमानत की याचिका पर आया है। अदालत ने अपने आदेश में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की। न्यायाधीश दास का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप आया है।
मामले से जुड़े वकील ने पत्रकारों को बताया कि जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद आरोपी को रिहा किया जाएगा। अदालत ने आरोपी के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य घोषित किया है।
जुबीन गोगोई की मृत्यु से संबंधित मामला असम में काफी चर्चित रहा है। मामले की जांच प्रक्रिया चल रही है और अदालत सभी पक्षों से संबंधित साक्ष्य पर विचार कर रही है।