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ट्रेन में जोर से फोन कॉल और संगीत पर अब ₹1,000 जुर्माना या जेल
दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को लाउडस्पीकर पर संगीत बजाने और जोर से फोन कॉल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
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दक्षिण रेलवे ने अपने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे ट्रेनों में यात्रियों को जोर से फोन कॉल करने और लाउडस्पीकर पर संगीत बजाने के खिलाफ सतर्क करें। रेलवे प्राधिकरण का मानना है कि ये गतिविधियां अन्य यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं।
रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत, ऐसे उल्लंघन के लिए यात्रियों पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जेल भेजा जा सकता है। दक्षिण रेलवे के विभाग इस नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए तैयार हैं।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन में सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग और अन्य यात्रियों को परेशान करना एक गंभीर मुद्दा है। इस कारण ही रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को जागरूक करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
यह निर्देश यात्रियों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाने और ट्रेन यात्रा को अधिक शांतिपूर्ण अनुभव बनाने का प्रयास है।