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श्रीलंका ईस्टर हमला मामले में 15 को 220 साल की सजा

श्रीलंका की अदालत ने 2019 के ईस्टर संडे आत्मघाती हमलों में 15 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों को कुल 220 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

LSN India · 22 September 2026

श्रीलंका ईस्टर हमला मामले में 15 को 220 साल की सजा

कोलंबो की अदालत ने सोमवार को श्रीलंका के इतिहास के सबसे भीषण आतंकवादी हमलों से जुड़े मामले में अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने पंद्रह आरोपियों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी करार दिया और उन्हें कुल 220 वर्षों की जेल की सजा सुनाई है।

2019 के ईस्टर संडे को देश भर में किए गए समन्वित विस्फोट हमलों में लगभग 270 लोगों की जान गई थी। इन हमलों में भारत सहित कई देशों के नागरिक मारे गए थे, जिनमें कम से कम 11 भारतीय भी शामिल थे। कोलंबो के चर्चों और होटलों को निशाना बनाते हुए किए गए इन हमलों ने श्रीलंका को झकझोर दिया था।

अदालत ने दोषियों के विरुद्ध सजा का फैसला सुनाते हुए उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले को मामले में न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी रणनीति को और मजबूत करने की आवश्यकता को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है।