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श्रीलंका बम धमाकों में 15 आरोपियों को 220 साल की सजा
श्रीलंका के न्यायालय ने 2019 के ईस्टर बम धमाकों में 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 220 साल की कुल सजा सुनाई है। इन धमाकों में 260 लोगों की मौत हुई थी।
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श्रीलंका की एक तीन-न्यायाधीश पीठ ने 2019 की आतंकवादी घटना में 14 आरोपियों को सभी आरोपों में दोषी पाया है। इनमें हत्या, आतंकवाद की साजिश रचना और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत बंदूकें तथा विस्फोटक रखना जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
श्रीलंका के प्रमुख शहरों में हुए इन धमाकों ने देश में भारी तबाही मचाई थी और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। न्यायालय ने दोषियों को कठोर सजा देकर न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
यह मामला श्रीलंका की न्यायिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कानूनों का व्यापक प्रयोग देखा गया। सजा का यह निर्णय पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।