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सूचना आयोग ने कोच्चि निगम से मांगा RTI आवेदकों के विवरण साझा करने का स्पष्टीकरण
सूचना आयोग ने कोच्चि निगम के विवरण साझा करने के निर्णय पर आपत्ति जताई है, जिससे लोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने से हतोत्साहित हो सकते हैं। निगम ने बार-बार RTI आवेदन करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय पृष्ठभूमि की जांच के लिए उनके विवरण सतर्कता विभाग को भेजने का निर्णय लिया था।
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कोच्चि निगम द्वारा RTI आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण साझा करने के कदम पर सूचना आयोग (SIC) ने गंभीर आपत्ति दर्ज की है। आयोग का मानना है कि ऐसे कदम नागरिकों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना प्राप्त करने से रोकने का काम कर सकते हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, कोच्चि निगम ने यह निर्णय लिया था कि जो व्यक्ति बार-बार RTI आवेदन दाखिल करते हैं, उनके आर्थिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी सतर्कता विभाग को दी जाएगी। सूचना आयोग ने इस प्रस्तावित कदम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
आयोग ने निगम से इस संबंध में अपनाया गया कोई भी प्रस्ताव या संकल्प (रेजोल्यूशन) की प्रति मांगी है। सूचना आयोग निगम की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद इस मामले पर अपना निर्णय लेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि RTI आवेदकों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सूचना के अधिकार के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।