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सुभाष चंद्र ने दिवाला मामले में NCLAT से पांच सदस्यीय बेंच गठन का विरोध किया
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में दाखिल व्यक्तिगत दिवाला मामले में सुभाष चंद्र की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने NCLT के पांच सदस्यीय पीठ गठन के आदेश को चुनौती दी है।
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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष सुभाष चंद्र के व्यक्तिगत दिवाला मामले में एक महत्वपूर्ण विकास सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ससमित पात्र ने चंद्र की ओर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा पांच सदस्यीय बेंच गठन के आदेश पर आपत्ति दर्ज की है।
न्यायाधिकरण में अपनी दलील पेश करते हुए अधिवक्ता पात्र ने कहा कि NCLT का यह आदेश "त्रुटिपूर्ण और गलत" है। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण को ऐसी व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है।
यह मामला व्यक्तिगत दिवाला कानून से जुड़ा है और दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता के तहत दाखिल किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का निर्णय दिवाला कानून की व्याख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है।
NCLAT द्वारा इस आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्र की ओर से की गई कानूनी चुनौती कानूनी प्रक्रिया और न्यायाधिकरणों की शक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को उठाती है।