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गन्ने की खेती करने वाले किसानों को बेलगाम मार्च से रोका गया
जेल भरो प्रदर्शन के लिए बेलगाम की ओर बढ़ रहे किसानों को जिला प्रशासन ने गिरफ्तार किया। प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की थी।
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गन्ने की खेती करने वाले किसानों के एक समूह को बेलगाम की ओर जन-आंदोलन के लिए निकलने से रोका गया। जिला प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर किसानों को रोकने का प्रयास किया था। प्रशासनिक आदेश के बाद भी जब किसान आंदोलन की ओर बढ़े, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह 'जेल भरो' नामक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था जिसमें किसान सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराने का इरादा रखते थे। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने धारा 163 के तहत प्रशासनिक निषेधाज्ञा लागू कर सड़कों पर भीड़ जमा करने पर रोक लगा दी थी। किसानों के इस आंदोलन का उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना था, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया।