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ग्रेट निकोबार परियोजना: सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका खारिज की
सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजना से संबंधित सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने द्वीप पर रहने वाली आदिवासी जनजातियों की संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजना से संबंधित केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद यह मामला उच्च न्यायालय में तेजी से सुनवाई के लिए भेज दिया गया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि द्वीप पर निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली की सुरक्षा संविधान के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यहां कई आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को लेकर विभिन्न हलकों में चिंता व्यक्त की जा रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संवैधानिक मूल्यों और आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उच्च न्यायालय अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा और परियोजना के कानूनी पहलुओं की जांच करेगा।