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नौवीं में फेल न होने की सुविधा, CBSE त्रिभाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई त्रिभाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीव्र बहस हुई। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने जुलाई महीने के मध्य लागू किए गए इस नियम के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर विचार किया।
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भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से संबंधित मुद्दों की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस नीति को जुलाई के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र के बीच में ही लागू करने के खिलाफ याचिकाएं प्रस्तुत की गईं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस नियम को आवश्यक संसाधनों, पर्याप्त पाठ्य सामग्री और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था के बिना लागू किया गया है। उन्होंने इसे छात्रों के लिए अव्यावहारिक और कठिन बताया। दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की ओर से नीति का बचाव करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी विवरण प्रस्तुत किए।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि नौवीं कक्षा में इस नई नीति के तहत छात्र फेल नहीं होंगे। कोर्ट ने माना कि शैक्षणिक सत्र के दौरान अचानक नीति परिवर्तन से संबंधित चिंताएं वैध हैं।
यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इस मामले पर आगे के निर्देश देने की संभावना है।