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सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान के OSD के खिलाफ CBI मामले को रोकने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब सरकार की अपील पर नोटिस जारी करते हुए CBI जांच को तुरंत रोकने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
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सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पंजाब सरकार की याचिका पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष सचिव के खिलाफ चलाए जा रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले को तुरंत रोकने से इनकार कर दिया है। बेंच ने पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है और पूरी सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।
यह आदेश तब आया है जब पंजाब सरकार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश को चुनौती दे रही है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में CBI को जांच करने के लिए निर्देशित किया था। पंजाब की सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिया है कि जांच के दौरान OSD के खिलाफ कोई कठोर या जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश आने तक विशेष सचिव को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।
अदालत की बेंच ने स्पष्ट किया है कि पंजाब की ओर से दायर अपील का पूरी तरह परीक्षण किया जाएगा और सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। इस बीच CBI अपनी जांच को सामान्य तरीके से जारी रख सकती है।