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दिवाली पर दिल्ली-NCR में हरी पटाखों को SC की मंजूरी, समय सीमा निर्धारित
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय में पर्यावरण अनुकूल पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। संवेदनशील स्थानों के पास पटाखे जलाने पर कोर्ट की ओर से कड़ी पाबंदी लगाई गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-NCR क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है। अदालत के निर्देशानुसार 7 और 8 नवंबर को सुबह और शाम के निर्धारित समय में ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण और जनस्वास्थ्य संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।
अदालत ने कई संवेदनशील स्थानों पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास कहीं भी पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य इन स्थानों पर मौजूद संवेदनशील लोगों को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाना है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दिवाली मनाने की परंपरा और शहर में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे पहले भी कोर्ट ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई सुझाव दिए थे। ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और इनमें भारी धातुएं भी कम होती हैं।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण सर्दियों के मौसम में गंभीर समस्या बन जाता है। इसलिए अदालत ने पटाखों के उपयोग के संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। क्षेत्र के प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।