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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर हरी पटाखों की छूट, 9 नवंबर से प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 7 और 8 नवंबर को केवल अनुमोदित हरी पटाखों के लिए सीमित छूट दी है। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
LSN India ·

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर पटाखों के उपयोग पर आंशिक छूट प्रदान की है। इस छूट के तहत 7 और 8 नवंबर को केवल पर्यावरण के अनुकूल अनुमोदित हरी पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा।
न्यायालय ने इस सीमित छूट के साथ कई महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी हैं। पटाखों के उपयोग के लिए निर्धारित समय सीमा और स्थान-विशेष प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। अदालत की इन सभी शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
9 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह निर्णय वायु प्रदूषण और जनस्वास्थ्य की चिंताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह कदम क्षेत्र में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है।