LSN News › India

Politics · India Bureau

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के यौन उत्पीड़न मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को पत्रकार के आरोपों की जांच समय-बद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मी के विरुद्ध किसी भी कठोर कार्रवाई से पहले जांच की प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है।

LSN India · 15 October 2026

देश की सर्वोच्च अदालत ने एक पत्रकार द्वारा पुलिस अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस अवधि में आरोपी के विरुद्ध कोई कठोर या जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत ने पुलिस विभाग को निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर जांच को पूरा करने का आदेश दिया है। न्यायालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जांच प्रक्रिया को दक्षता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्देश का उद्देश्य आरोपी के अधिकारों की रक्षा करते हुए साथ ही पीड़िता को न्याय प्रदान करना है।

यह मामला न्यायपालिका द्वारा संवेदनशीलता के साथ संभाला जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा में जांच के पूरा होने से कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।