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शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन का अधिकार है। अदालत ने कहा कि प्रशासन या पुलिस किसी भी परिस्थिति में ऐसे प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकते। यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के संदर्भ में आया है।
न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अर्थ है कि इसमें किसी को नुकसान न पहुंचाया जा रहा हो, संपत्ति को नुकसान न हो रहा हो और किसी कानून का उल्लंघन न हो रहा हो। अदालत के अनुसार, सरकारी अमला और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे नागरिकों की इन अधिकारों की रक्षा करें।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने निर्देशों और प्रशिक्षण में इस आदेश को शामिल करें। न्यायालय ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को लेकर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।