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सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित JD(U) विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द की
सर्वोच्च न्यायालय ने जनता दल (यूनाइटेड) के निष्कासित विधायक अनंत सिंह की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निष्कासित जनता दल (यूनाइटेड) विधायक अनंत सिंह की जमानत को रद्द कर दिया है। जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उन्हें दी गई जमानत को कोर्ट ने निरस्त किया है। शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की मृत्यु से संबंधित आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले उन्हें अदालत द्वारा जमानत प्रदान की गई थी, जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यह निर्णय कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
जनता दल (यूनाइटेड) के पार्टी से संबंधित अनंत सिंह के विधायक पद से निष्कासन के बाद उनकी कानूनी स्थिति में काफी जटिलताएं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।