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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर सवाल उठाया
सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची संशोधन के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए 'तार्किक विसंगति' श्रेणी के उपयोग को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में कानूनी खामियों की ओर इशारा किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के अनुपूरक आवेदन और संशोधन (एसआईआर) के दौरान फॉर्म 6 का उपयोग करने संबंधी मुद्दे पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए 'तार्किक विसंगति' की श्रेणी का इस्तेमाल करने के संबंध में आयोग के कदम को अनुमोदित नहीं किया है।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ध्यान दिलाया कि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि इस तरह की वर्गीकरण प्रणाली से आम नागरिकों को अनावश्यक कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इस निर्णय से निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से अपनी नीतियों को संविधान के अनुरूप और मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुसार बनाने का निर्देश दिया है।
इस मामले में कोर्ट की सुनवाई जारी है और अगले चरण में विस्तृत दिशानिर्देश दिए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मतदाता सूची प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।