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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा: सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार
राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह टिप्पणी गांधी की याचिका पर मौखिक सुनवाई के दौरान आई।
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राहुल गांधी की आपराधिक कार्यवाही संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक निष्पक्षता पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायालय किसी भी पक्ष को विशेष महत्व नहीं देता और सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है।
गांधी की याचिका 2020 में गलवान घाटी में हुई सीमा संघर्ष के संदर्भ में सेना और चीनी हमले से संबंधित उनके कथित टिप्पणियों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही से संबंधित है। याचिका को मुख्य सूची से अलग किए जाने के लिए भी आवेदन लंबित है।
सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से प्रस्तुत वकील भट्टिया ने याचिका को अलग करने के लिए मौखिक अनुरोध किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई निरपेक्ष न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाती है।
यह मामला राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसकी अगली सुनवाई का प्रतीक्षा की जा रही है। कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि वह सभी याचिकाओं पर समान आधार पर विचार करता है, भले ही वह किसी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व से संबंधित हो।