Politics · India Bureau
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: चुनाव आयोग के फॉर्म 6 को न मंजूरी, न खारिजी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग का संशोधित फॉर्म 6 उसके समक्ष नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी पूर्ववर्ती टिप्पणियां इसके अनुमोदन या अस्वीकृति का संकेत नहीं देतीं।
LSN India ·

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्टीकरण दिया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा तैयार किया गया संशोधित फॉर्म 6 बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।
अदालत ने अपने पूर्व के निर्देशों और टिप्पणियों को लेकर भ्रम को दूर करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरीके से चुनाव आयोग के इस संशोधित प्रपत्र के प्रति अनुमोदन या अस्वीकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि जो मुद्दे सुनवाई के समय उठाए गए थे, उन पर ही उसके निर्णय आधारित थे।
यह स्पष्टीकरण आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया से संबंधित प्रपत्रों में किए गए बदलावों को लेकर उठी अस्पष्टता को दूर करने के लिए जारी किया गया है। अदालत के इस कदम से यह संदेश गया है कि चुनावी प्रक्रियाओं में किए जाने वाले किसी भी प्रशासनिक परिवर्तन के लिए अलग से न्यायिक अनुमोदन की आवश्यकता है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रुख से चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चल रही बहस में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अदालत का यह रुख भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायपालिका की निष्पक्ष भूमिका को भी रेखांकित करता है।