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पूर्व CJI के बेटों की अपील खारिज, आयकर जांच आगे बढ़ेगी
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईके सभरवाल के पुत्रों की चारों अपीलें खारिज कर दीं। शेयर लेनदेन और दिल्ली की संपत्ति खरीद से संबंधित आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस बरकरार रहा।
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईके सभरवाल के बेटों चेतन और नितिन सभरवाल की चारों अपीलें खारिज कर दी है। न्यायालय के इस निर्णय से आयकर विभाग द्वारा की जा रही जांच आगे बढ़ सकेगी।
न्यायालय ने वर्ष 2007 के शेयर सौदे और दिल्ली के सिकंदरा रोड पर संपत्ति खरीद से संबंधित आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को बरकरार रखा है। यह निर्णय माना जाता है कि इस मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई कानूनी रूप से सही थी।
अदालत के आदेश के बाद सभरवाल के बेटों के पास अब कानूनी तौर पर अपनी स्थिति में सुधार के लिए सीमित विकल्प बचे हैं। आयकर विभाग अब इन मामलों में अपनी जांच और कार्रवाई को पूरी तरह आगे बढ़ा सकेगा।
यह मामला वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित आयकर मामलों में विभाग की स्वतंत्र कार्रवाई को कानूनी मंजूरी मिल गई है।