LSN News › India

Politics · India Bureau

सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में ओबीसी ड्रॉप-डाउन मेन्यू के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क की अनुमति दी

भारतीय ओबीसी संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व-निर्धारित ड्रॉप-डाउन मेन्यू शामिल करने के संबंध में रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने की अनुमति दे दी है।

LSN India · 28 October 2026

सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में ओबीसी ड्रॉप-डाउन मेन्यू के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति देते हुए माना कि संविधान के अनुच्छेद 342ए में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि जनगणना 2027 के लिए 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया जा चुका है, किंतु ओबीसी वर्गीकरण के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

भारतीय ओबीसी संघ की ओर से की गई याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि जनगणना डेटा संग्रहण की प्रक्रिया में ओबीसी समुदाय का सटीक और व्यवस्थित तरीके से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब याचिकाकर्ता रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

जनगणना 2027 की तैयारियां पूरे देश में जारी हैं, और यह निर्णय भारत की जनसंख्या के ओबीसी वर्ग के लिए डेटा संग्रहण में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को अब इस प्रस्ताव पर विचार करना होगा और जनगणना के डिजिटल प्रारूप में आवश्यक संशोधन करने होंगे।