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राम मंदिर घोटाले याचिकाएं खारिज, उत्तर प्रदेश ने चार्जशीट दाखिल की
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर घोटाले से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में सहायता प्रदान करने की अनुमति दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि केस ट्रस्ट, अजय कुमार राय, नरेंद्र कुमार गोस्वामी और सुधाकर सिंह सहित याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से घोटाले से संबंधित आरोप पत्र दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई थी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आगामी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने और सहायता प्रदान करने की अनुमति दी है। इस निर्णय के माध्यम से कोर्ट ने संबंधित पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया है।
राम मंदिर परियोजना से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर यह मामला लंबे समय से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब मामला ट्रायल कोर्ट के स्तर पर आगे बढ़ने की राह प्रशस्त हो गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर अब निचली अदालत में विस्तृत सुनवाई होगी। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।