LSN News › India

World · India Bureau

सुप्रीम कोर्ट में तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। यह नियुक्ति पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 37 जज होंगे।

LSN India · 28 September 2026

सुप्रीम कोर्ट में तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की कॉलेजियम ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। यह कदम भारतीय न्यायपालिका के नेतृत्व को और सशक्त करने की दिशा में उठाया गया है।

प्रस्तावित नियुक्तियों में गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। ये सभी तीनों न्यायाधीश अपने-अपने अदालतों में दीर्घ और प्रतिष्ठित न्यायिक सेवा से गुजर चुके हैं।

इन नियुक्तियों के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में कुल 37 जज कार्यरत होंगे, जो अधिकृत उच्चतम संख्या 38 से केवल एक कम रहेगी। यह न्यायपालिका की कार्यक्षमता और बेंच की शक्ति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। इन सिफारिशों के आधार पर अब संबंधित प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी।