World · India Bureau
मेट्रो स्टेशन बंद रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, अवमानना याचिका दायर
दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों को बंद रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ स्टेशनों के द्वार सील रखे गए हैं।
LSN India ·

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेट्रो प्राधिकारी ने कई स्टेशनों को बंद रखने के मामले में न्यायालय के आदेश की अनदेखी की है। याचिका दाखिल करने वाले वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे, फिर भी प्रशासन ने कुछ स्टेशनों को खुलवाने में विफल रहा है।
त्रिपाठी के अनुसार, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन समेत कई अन्य स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद रखे गए हैं। उन्होंने इसका वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत करने की बात कही है जो कि कोर्ट के आदेश के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है।
यह याचिका न्यायालय के समक्ष मेट्रो स्टेशनों के बंद किए जाने और आंदोलन के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा के पहले से लंबित मामले का ही हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन स्टेशनों को खुलवाने के आदेश दिए थे।
इस याचिका की सुनवाई किसी भी समय की जा सकती है। यह मामला सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच और कोर्ट आदेशों के पालन की गंभीरता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।