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आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
आजम खान को 31 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी रामपुर जेल से उनकी और उनके पुत्र की रिहाई के कुछ समय बाद हुई थी, जहां वे दोहरे पैन कार्ड मामले में कैद थे।
जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने आजम खान को उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दोबारा प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है।
इस गिरफ्तारी के साथ ही आजम खान की कानूनी मुसीबतें बढ़ गई हैं। वह कई अन्य मामलों में भी जांच के दायरे में हैं।