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कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च पर प्रतिबंध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5 सितंबर के लिए बुलाए गए प्रदर्शन मार्च पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों से कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा जताई।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमल्य बागची तथा वी मोहना की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। यह समिति नीट परीक्षा के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है।
खंडपीठ ने कहा कि मामले को लंबित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और 10 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। इसने याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'हम सभी पक्षों से अपेक्षा करते हैं कि वे कानून के दायरे में रहकर अपने को संचालित करेंगे। पुलिस प्रवर्तन एजेंसी को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वे देश के कानून का सम्मान करें और उसका पालन करें।'
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सभी प्रदर्शनकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे कानूनी ढांचे के अंदर रहते हुए अपना कर्तव्य निभाएंगे।