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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रोक लगाने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह समाचार रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध लिए गए किसी भी निर्णय को बाद में रोका जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ज्ञानेश कुमार को रोकने के आवेदन को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पत्रकारिता की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं कर सकता। बेंच का मानना है कि किसी मामले पर निर्णय लेने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
हालांकि, अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि भविष्य में किसी को भारतीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रक कानूनों के विरुद्ध कोई निर्णय लेते हुए पाया जाता है, तो उस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है और रोका जा सकता है। यह अदालत का यह संदेश है कि नियामक प्राधिकारियों को अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।
बेंच का यह रुख दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी यातायात के आधार पर निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप करती है जब कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन साबित हो जाता है। इस मामले में, बेंच को अभी तक ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले हैं जो तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त हों।