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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार किया
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव प्रत्याशी मिलन प्रधान को दी गई अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
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सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नंदीग्राम उपचुनाव प्रत्याशी मिलन प्रधान को दी गई अंतरिम जमानत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस फैसले से प्रधान निचली अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के तहत अपनी कानूनी कार्यवाहियां जारी रख सकेंगे।
यह निर्णय आने से पहले प्रधान की अंतरिम जमानत को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से आवेदन किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद निचली अदालत के फैसले में किसी तरह का संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया।
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मिलन प्रधान को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में काफी राजनीतिक सक्रियता देखी जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इससे वे आने वाले चुनावी प्रचार में भाग ले सकेंगे। अदालत के इस फैसले के बाद प्रधान की कानूनी स्थिति में स्पष्टता आई है।